दिल्ली में एक बार फिर शादी और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पर पाबंदियां लगा दी गई हैं. DDMA के मुख्य सचिव विजय देव ने नया आदेश जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है.नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में कोरोना (Coronavirus) के तेजी से बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने सख्त रुख अपना लिया है. शनिवार को केजरीवाल सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए शादी समेत अन्य कार्यक्रमों में गेस्ट की संख्या पर पाबंदी लगा दी है.
अतिथियों की संख्या पर पाबंदी
नए आदेश के अनुसार, अब खुली जगह में आयोजित होने वाले विवाह समेत अन्य समारोहों में ज्यादा से ज्यादा 200 गेस्ट ही शामिल हो सकेंगे. जबकि बंद जगह में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी. इसके अलावा, किसी अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी.
1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष देव ने कहा कि ये आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा. हालांकि, शहर में अन्य गतिविधियों के लिए यथास्थिति बनी रहेगी. गौरतलब है कि दिल्ली में लगातार तीसरे दिन शनिवार को 1,558 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है. जबकि 10 और लोगों की मौत हुई है, जो पिछले ढाई महीने में सबसे ज्यादा है.

